राम जन्म-भूमि पर `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के प्रस्ताव ; मंदिरों, मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण / व्यवस्था नहीं रहेगा |
(35.1) सामुदायिक ट्रस्ट |
‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)’ का प्रयोग करके मैं `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह’ के सदस्य के रूप में सभी समुदायों और पंथों के लिए एस.पी.जी.सी.(शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी) की ही तरह राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सामूहिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था बनाने/लागू करने और वर्तमान में सरकार के अधीन सभी मंदिरों को उन्हें सौंप देने का प्रस्ताव करता हूँ। ट्रस्ट/न्यास/संस्था का प्रमुख (समूह के) सदस्यों द्वारा बदला/हटाया जा सकेगा और सदस्यता जन्म से या धर्मपरिवर्तन के जरिए मिलेगी। इसके प्रमुख वंशानुगत नहीं होंगे अथवा वैटिकन(इटली में एक ईसाई संस्था) जैसी किसी बाहरी/विदेशी ताकत द्वारा रखे नहीं जाएँगे। प्रत्येक समूह के तीन संगठन होने जरूरी होंगे – जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय (पंथ स्तरीय यानि पंथ के स्तर का संगठन केवल राष्ट्रीय होगा)। भारत का कोई भी नागरिक जो उस धर्म का अनुयायी/मानने वाला हो, वह उस समूह का सदस्य बन सकता है और मुख्य पुजारियों का चयन/चुनाव उन धार्मिक समूहों के सदस्य-नागरिकों द्वारा किया जाएगा। सभी मुख्य पुजारी बदले/हटाए जा सकेंगे और शीर्ष/प्रमुख पुजारियों को ट्रस्ट/न्यास/संस्था के सदस्यों द्वारा, किसी सरकारी ऐजेंसी द्वारा अथवा किसी विदेशी ऐजेंसी द्वारा रखा/नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
सामूहिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था ही समूह/समुदाय के मंदिरों, मस्जिदों और चर्च आदि के स्वामी/मालिक होंगे। वर्तमान सभी मंदिर ट्रस्टों के अधीन रहेंगे जैसा कि वे वर्तमान में होते हैं और वे सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था के मालिक केवल तभी बन सकेंगे जब सभी वर्तमान ट्रस्ट/न्यास/संस्था के सदस्य स्वेच्छा से उन्हें जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यास/संस्था को सौंप देंगे। और सभी मंदिर जो वर्तमान में/अभी सरकार के अधीन है, उन्हें राज्य अथवा राष्ट्रीय हिंदू सामूहिक/सामुदायिक ट्रस्ट/न्यासों को सौंपा जाएगा और सभी मस्जिद जो सरकार के अधीन है, उन्हें राष्ट्रीय मुस्लिम ट्रस्ट/न्यासों को सौंपा जाएगा। और चर्च के लिए भी यही (नियम) लागू होगा। सरकार को मंदिरों, मस्जिदों और चर्च की व्यवस्था/देखभाल करने का कार्य करते रहना नहीं चाहिए।
(35.2) राम जन्म-भूमि, कृष्ण जन्म-भूमि व काशी विश्वनाथ के मामले/मुद्दे |