बलात्कार (की घटनाएं) कम करने के लिए कानून में `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीन राजा समूह“द्वारा प्रस्तावित बदलाव / परिवर्तन |
(38.1) तकनीकी साधन |
1. राष्ट्रीय डी.एन.ए. आंकड़ा कोष
(डाटाबेस) : सभी पुरूषों के डी.एन.ए. का आंकड़ा कोष(डाटाबेस) तैयार करना बलात्कार के आरोपियों को कम लागत में और तेज गति से पकड़ने/खोज निकालने में उपयोगी होगा। पकड़े/खोज निकाले जाने का डर आरोपियों को बलात्कार करने से रोकेगा।
2. जितनी ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर संभव हो सके, कैमरे लगाना : जितना अधिक संभव हो सके उतने कैमरे लगाकर हम बलात्कार और बस अड्डों / स्टॉपों बसों के भीतर और अन्य भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाओं को कम कर सकते हैं।
3. प्रत्येक महिला को आवाज की सुविधा तथा खतरे का संकेत देने वाले पैनिक बटन उपकरण उपलब्ध कराना : प्रत्येक महिला को ऐसा एक उपकरण दिया जा सकता है जिसे बन्द न किया जा सके (जब तक कि उसे तोड़ न दिया जाए), और वह उपकरण किसी नियंत्रण कक्ष को लगातार महिला के आसपास/चारो तरफ की आवाजें भेजता रहेगा। साथ ही, इस उपकरण में खतरे का(पैनिक) बटन लगाया जा सकता है। जब इस बटन को दबाया जाएगा तो यह खतरा का(पैनिक) बटन नजदीक के किसी फोन टावर के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को खतरे का संकेत भेजेगा। ज्ञात तकनीकी तरीकों से महिला के उपस्थित रहने के स्थान का भी पता लगाया जा सकता है।
4. महिलाओं को बंदूकें देना : महिलाओं को बंदूकें और अन्य हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। और उन्हें इन हथियारों आदि को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
(38.2) बलात्कार संबंधी कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन |